हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व हेतु मानक संचालन प्रक्रिया
लाभार्थी:
निरुद्ध व्यक्ति, जिनमें विचाराधीन बंदी एवं दोषसिद्ध कैदी शामिल हैं, जो निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं तथा जिन्हें प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व, न्यायालयों के समक्ष समय पर पेशी और अपने विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता की आवश्यकता होती है।
फ़ायदे:
पैनल अधिवक्ताओं एवं जेल विज़िटिंग अधिवक्ताओं के माध्यम से निःशुल्क एवं प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत कारागारों में नियमित विधिक सहायता क्लीनिकों का संचालन, जमानत आवेदन दायर करने में सहायता, न्यायालयों के समक्ष समय पर पेशी सुनिश्चित करना, विधिक जानकारी तक पहुँच तथा निरुद्ध व्यक्तियों के संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक अधिकारों की सुरक्षा शामिल है।
आवेदन कैसे करें
https://nalsa.gov.in/legal-aid/