राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की समग्र समावेशन, ज्ञान एवं स्कूली शिक्षा हेतु सहायता और पहुँच योजना (शिक्षा), 2026
लाभार्थी:
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रभावी क्रियान्वयन को विधिक सेवा संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से सुगम बनाना, जिसके अंतर्गत विधिक जागरूकता प्रदान करना, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, प्रवेश में सहायता प्रदान करना, शिकायतों का निवारण करना तथा प्रवेश के पश्चात आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना शामिल है।
फ़ायदे:
विधिक जागरूकता प्रदान करना, पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, प्रवेश में सहायता प्रदान करना, शिकायतों का निवारण करना तथा प्रवेश के पश्चात आवश्यक सहायता प्रदान करना।