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    पीड़ित देखभाल एवं सहायता प्रणाली

    तारीख : 13/09/2025 -

    लाभार्थी:

    बलात्कार तथा बालिकाओं, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध किए गए अन्य अपराधों के पीड़ित/शिकायतकर्ता, जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान विधिक सहायता एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है

    फ़ायदे:

    पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता अभियोजन परामर्शदाता (लीगल एड प्रॉसिक्यूशन काउंसल) उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें पुलिस स्टेशन से लेकर न्यायालय में मुकदमे की अंतिम सुनवाई तक मार्गदर्शन, प्रतिनिधित्व, परामर्श, कानूनी अधिकारों की जानकारी, बयान दर्ज कराने में सहायता तथा पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कराने में सहयोग शामिल है