- उपभोक्ता का अर्थ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार:
- जो व्यक्ति मूल्य चुकाकर वस्तु खरीदता है या सेवा प्राप्त करता है।
- जो व्यक्ति खरीदार की अनुमति से वस्तु या सेवा का उपयोग करता है।
- जो व्यक्ति आत्म-रोजगार हेतु वस्तु या सेवा का उपयोग करता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:
- यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है जब तक केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट न दी जाए।
- यह सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होता है।
- यह अधिनियम प्रतिपूर्ति (मुआवज़ा) प्रदान करने वाला है।
- यह उपभोक्ता के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करता है – चयन, सुने जाने, जानकारी, सुरक्षा, शिक्षा और शिकायत निवारण (CHISER)।
- यह व्यापारियों की अनुचित गतिविधियों, दोषपूर्ण वस्तुओं, सेवा में कमियों या खतरनाक वस्तुओं को बाज़ार से हटाने के लिए उपभोक्ताओं को सक्षम बनाता है।
- उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ:
- उपभोक्ताओं को व्यापारियों/उत्पादकों द्वारा की जाने वाली अनुचित व्यापार प्रथाओं से सुरक्षा देना।
- इन प्रथाओं में मिलावट, घटिया गुणवत्ता, अधिक मूल्य लेना, भ्रामक विज्ञापन आदि शामिल हैं।
- ऐसी प्रथाओं पर रोक लगाने हेतु विधायी व अन्य उपाय करना उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य है।
- उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों:
- व्यवसाय उपभोक्ता की सेवा के लिए है, यदि उपभोक्ता की उपेक्षा की गई तो व्यवसाय समाप्त हो जाएगा।
- हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और सामाजिक न्याय के साथ विकास हमारा आर्थिक दर्शन है।
- व्यवसाय सभी संबंधित पक्षों (उपभोक्ता, कर्मचारी, सरकार आदि) के हितों का ध्यान रखता है।
- व्यवसाय का समाज पर प्रभाव होता है इसलिए उसे सामाजिक हित को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए।
- उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, अतः गुणवत्ता और उचित मूल्य आवश्यक हैं।
- नैतिक मूल्यों पर आधारित व्यवसाय ही दीर्घकालिक होता है।
- उपभोक्ताओं के अधिकार:
- सुरक्षा का अधिकार – स्वास्थ्य और जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं से सुरक्षा।
- जानकारी का अधिकार – वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, मानक और मूल्य की जानकारी।
- चयन का अधिकार – विभिन्न विकल्पों में से उपयुक्त वस्तु/सेवा का चयन।
- सुने जाने का अधिकार – नीतियों में उपभोक्ता की भागीदारी।
- शिकायत निवारण का अधिकार – दोषपूर्ण वस्तु या सेवा पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करना।
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार – उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।
- मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार – भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, ऊर्जा, परिवहन।
- स्वस्थ वातावरण का अधिकार – प्रदूषण रहित जीवन का अधिकार।
- उपभोक्ता की जिम्मेदारियाँ:
- अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना।
- वस्तु को खरीदने से पहले अच्छी तरह जांचना।
- गुणवत्ता चिन्ह (जैसे – AGMARK, ISI, BIS) देखना।
- गारंटी कार्ड मांगना (यदि उपलब्ध हो)।
- रसीद लेना जो शिकायत के समय प्रमाण के रूप में उपयोग हो सके।
- यदि कोई शिकायत हो तो उसे दर्ज कराना।
- विज्ञापन से प्रभावित न होकर वस्तु की वास्तविक उपयोगिता की जांच करना।
- उपभोक्ता जागरूकता संगठन बनाना या उनसे जुड़ना।
- उदाहरण – श्री ‘एक्स’ ने दवा खरीदी पर समाप्ति तिथि नहीं देखी और रसीद भी नहीं ली:
- श्री ‘एक्स’ सतर्क उपभोक्ता नहीं थे, उन्हें समाप्ति तिथि जांचनी चाहिए थी।
- रसीद न होने के कारण वे व्यापारी के विरुद्ध दावा नहीं कर सकते।
- भारत में उपभोक्ता संरक्षण के उपाय:
- लोक अदालतें – त्वरित और सस्ती न्याय प्रणाली।
- जनजागरूकता – 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस, विज्ञापन, दूरदर्शन आदि द्वारा प्रचार।
- जनहित याचिका – समूहों की समस्याओं को अदालत में लाना।
- पर्यावरण अनुकूल उत्पाद – “ईको मार्क” योजना द्वारा।
- शिकायत निवारण मंच – जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर।
- राष्ट्रीय पुरस्कार – युवाओं और महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु।
- उपभोक्ता कल्याण निधि – कर शेष राशि से उपभोक्ता हित के कार्यक्रम।
- उपभोक्ता शिकायत कब दर्ज की जा सकती है:
- दोषपूर्ण वस्तु या सेवा मिलने पर।
- प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध।
- अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध, जैसे:
- झूठा या भ्रामक विज्ञापन
- लुभावना मूल्य का झांसा
- पुरस्कार या उपहार का झूठा दावा
- सुरक्षा मानकों का उल्लंघन
- सामान का जमाखोरी या नष्ट करना
- खतरनाक वस्तु की बिक्री
- निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लेना
- “दोष” और “कमी” का अर्थ:
- दोष – गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता या मानक में कोई कमी।
- कमी – सेवा के स्तर, प्रदर्शन की विधि या गुणवत्ता में कोई त्रुटि।
- शिकायत कैसे दर्ज करें:
- शिकायत की तीन प्रतियाँ बनाएं, अतिरिक्त प्रतियाँ विपक्षी पक्षों के अनुसार।
- स्टाम्प पेपर की आवश्यकता नहीं है, सामान्य कागज पर लिख सकते हैं।
- हाथ से लिखी या टाइप की हुई शिकायत स्वीकार्य है।
- शिकायत को स्वयं, प्रतिनिधि या डाक द्वारा जमा किया जा सकता है।