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    चंडीगढ़ प्रशासन गजट (असाधारण) – प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित

    तारीख : 19/09/2025 -

    लाभार्थी:

    केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपराध के शिकार वे व्यक्ति (पीड़ित) अथवा उनके आश्रित/निर्भरजन, जिन्होंने किसी अपराध के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक क्षति उठाई हो, जिनमें यौन अपराध, एसिड अटैक, मानव तस्करी, भीड़ हिंसा/लिंचिंग तथा अन्य दंडनीय अपराधों के पीड़ित शामिल हैं

    फ़ायदे:

    पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को पीड़ित सहायता/मुआवजा योजना के अंतर्गत अंतरिम एवं अंतिम आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें चिकित्सा उपचार, पुनर्वास, शिक्षा एवं आजीविका से संबंधित सहायता, दस्तावेज़ों की बहाली, बैंक खाते के माध्यम से मुआवजे का भुगतान, विशेष परिस्थितियों में त्वरित राहत, तथा पीड़ित के सम्मानजनक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु समुचित सहयोग शामिल है