आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्रदान करने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से एक योजना
लाभार्थी:
प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित आपदाओं के पीड़ित व्यक्ति एवं परिवार, जिनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने बाढ़, भूकंप, सूखा, औद्योगिक दुर्घटनाओं, जातीय हिंसा अथवा अन्य समान आपदाओं के कारण जीवन, आजीविका, संपत्ति, आवास की हानि झेली हो या जो ऐसी आपदाओं के परिणामस्वरूप अनुचित अभाव की परिस्थितियों में आ गए हों।
फ़ायदे:
विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवाएँ एवं कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत राहत एवं पुनर्वास उपायों का लाभ दिलाने में सहायता, राहत सामग्री के वितरण की निगरानी, दस्तावेज़ों एवं संपत्ति की बहाली में सहयोग, मुआवजा, बीमा एवं ऋण राहत दिलाने में सहायता, आवास पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएँ, परामर्श, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों की सुरक्षा तथा समयबद्ध पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है।
आवेदन कैसे करें
https://nalsa.gov.in/legal-aid/